जिला पूर्ति अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया है कि जिलाधिकारी हरदोई के आदेशानुसार प्रत्येक उचित दर दुकान स्तरीय नोडल अधिकारी / पर्यवेक्षणीय अधिकारी की उपस्थिति में दिनांक 30 मई 2025 से दिनांक 10 जून 2025 के मध्य ई-पास मशीन द्वारा राशन वितरण कराया जायेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय कार्डधारकों के मध्य प्रति कार्ड 14 कि०ग्रा० गेहूं व 21 कि०ग्रा० चावल (कुल 35 कि०ग्रा० खाद्यान्न) का वितरण कराया जायेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी योजना के लाभार्थियों को प्रति यूनिट 02 कि०ग्रा० गेहूं व 03 कि०ग्रा० का चावल ( कुल 05 कि०ग्रा० ) का वितरण कराया जायेगा । खाद्यान्न के वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुबिधा उपलब्ध रहेगी, खाद्यान्न का निर्बाध रूप से वितरण का कार्य प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा।इस योजना के अन्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 10 जून 2025 होगी। इस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाईल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जायेगा।समस्त सम्बन्धित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक उक्तानुसार खाद्यान्न के वितरण हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करायें तथा उचित दर विक्रेता सभी दुकानों पर प्रदर्शित करें।समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी लाभार्थी को अतिरिक्त वस्तुए तेल, हल्दी, मिर्चा. नमक आदि) कय किये जाने हेतु विवश न किया जाये। समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी व पूर्ति निरीक्षक भ्रमणशील रहकर यह सुनिश्चित करेंगे। समस्त उचित दर विक्रेता अपनी-अपनी उचित दर दुकान पर इस आशय की सूचना भी चस्पा करेंगे।सर्वर पर डाटा कम्पाइल होने के दृष्टिगत दिनांक 01 जून 2025 को वितरण कार्य सम्पादित नहीं होगा पुनः वितरण दिनांक 02 जून 2025 से पूर्व की भांति जारी रहेगा।