बिलग्राम में 'उपभोक्ता फोरम एवं, उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

जिला संवाददाता फारूक कुरैशी 

तहसील बिलग्राम जनपद हरदोई-आज दिनांक 18.10.2023 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई के अध्यक्ष/ माननीय जनपद न्यायाधीश, सचिव सुधाकर दुबे के तत्वाधान में तहसील विधिक सेवा समिति बिलग्राम सचिव/तहसीलदार श्री विनीत कुमार सिहं के निर्देशन में  तहसील प्रशासनिक अधिकारी श्री विनोद कुमार त्रिवेदी व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि  के नेतृत्व में ग्राम पंचायत भवन ढोंढपुर विकासखंड व तहसील बिलग्राम  में 'उपभोक्ता फोरम एवं, उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।शिविर का संचालन लीगल एड क्लीनिक पीएलवी प्रदीप कुमार  द्वारा करते हुए बताया गया कि उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 वस्तुओं या सेवाओं में कमियों और दोषों के खिलाफ उपभोक्ताओं के हित को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करना चाहता है इसका उद्देश्य अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं के खिलाफ उपभोक्ता  के अधिकार को सुरक्षित करना उपभोक्ताओं के पांच अधिकार सूचना का अधिकार चुनने का अधिकार ,सुने जाने का अधिकार, निवारण का अधिकार उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार विषय पर जानकारी दी। जैसे कि उपभोक्ता फोरम संरक्षण अधिनियम 1986 मे पारित किया गया, जिसे जुलाई 1987 में लागू किया गया, जिसमे बताया कि बाजार से कोई वस्तु खरीदने पर उपभोक्ता ठगी का या जालसाजी का शिकार होता है तो वह संबंधित दुकानदार या संस्था के विरुद्ध उसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम मे ऑफलाइन या ऑनलाइन कर सकता है जिसका निस्तारण न्यायालय की भांति ही किया जाता है व तहसील प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जानकारी दी गयी , कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ मई 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया, जिसके माध्यम से covid-19 कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता व शिक्षा से लेकर शादी तक का खर्च यूपी सरकार द्वारा उठाया जाता है इस योजना के अंतर्गत शादी योग्य होने पर लड़कियों को 101000.00 रूपयों की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाती है,  
शिविर में पंचायत सहायक रामरूप,सफाई कर्मचारी मुंशीलाल एवं ग्रामवासी  उपस्थित रहे।

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